
अब तक शुरु नहीं हुआ संत रविदास मंदिर का निर्माण, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
दिल्ली का संत रविदास मंदिर मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता कांग्रेस के पूर्व सांसद अशोक तंवर ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस संबंध में डीडीए और दिल्ली सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तंवर ने अपनी याचिका में कहा है कि अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर का पहले वाली जगह पर ही पुनर्निर्माण कराने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि मंदिर निर्माण के लिए वह ट्रस्ट बनाने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक इस पर काम नहीं हुआ है। इस याचिका में डीडीए और दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रटरी को प्रतिवादी बनाया गया है।
तुगलकाबाद में संत रविदास मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 400 वर्ग मीटर जमीन देने का प्रस्ताव दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया था और जिस जगह मंदिर था, उसी जगह मंदिर निर्माण की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह 6 सप्ताह में मंदिर निर्माण की देखरेख के लिए एक कमिटी का गठन करे। गौरतलब है कि इलाके में स्थित संत रविदास मंदिर को कोर्ट के आदेश पर डीडीए ने ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद दिल्ली और आसपास के इलाके में इसके विरोध में जबर्दस्त प्रदर्शन हुए। सुप्रीम कोर्ट से पुन: मंदिर बनाए जाने की अर्जी लगाई गई थी।