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ठाणे जिला में होटल, बीअरबार, वाइन शॉप बंद - शेयर टैक्सी, ओला और काली-पीली टैक्सी पर भी पाबंदी 

ठाणे जिला में होटल, बीअरबार, वाइन शॉप बंद - शेयर टैक्सी, ओला और काली-पीली टैक्सी पर भी पाबंदी 

ठाणे जिला में होटल, बीअरबार, वाइन शॉप बंद
- शेयर टैक्सी, ओला और काली-पीली टैक्सी पर भी पाबंदी 

ठाणे जिला में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन हर संभव उपाय योजना पर काम कर रही है. ठाणे जिला में शेअर रिक्शा, शेअर ओला, शेअर उबर तथा ग्रामीण इलाकों में चलने वाली काली-पीली टैक्सी जो एक साथ कई यात्रियों को ले जाती है, उस पर ३१ मार्च तक पाबंदी लगाने का आदेश जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने दिया है. शेअरिंग से यात्रियों को संक्रमण का खतरा टालने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है. इसके अलावा जीवनावश्यक वस्तु, सब्जी, दुध, दवाई की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें, होटल, बीयरबार तथा वाइन शॉप को भी ३१ मार्च तक  बंद रखने का आदेश जिलाधिकारी ने दिया है. शेअर रिक्शा, शेअर ओला, शेअर उबर और ग्रामीण इलाकों में चलने वाली काली-पीली जीप से सामान्य लोग सफर करते हैं. जिसके चलते वे कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं. इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पर ३१ मार्च तक पाबन्दी लगाने का निर्णय लिया गया है. कहा गया है कि अगली सुचना मिलने तक पाबंदी लगी रहेगी और इसका उल्लंघन करने पर व्यक्ति, संस्था, संगठन के खिलाफ 'महाराष्ट्र कोवीड-१९ उपाय योजना नियम, २०२० के नियम ११ नुसार, भारतीय दंड संहिता ( ४५ ऑफ १८६०) कलम १८८ के तहत दंडनीय और क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश २० मार्च से तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने कही. 
- ठाणे जिले में सभी दुकानें ३१ तक बंद 
नागरिकों का एक स्थान पर भीड़ रोकने के लिए ठाणे जिले में सभी दुकाने व आस्थापना बंद रखने का आदेश शुक्रवार को जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने जारी किया है. इसमें अत्यावश्यक किराना सामान, दूध व सब्जी तथा अन्य जीवनावश्यक वस्तू व दवाई दुकानों को अलग रखा गया है. यानि ये खुली रहेगी. इसके साथ ही 'टेक अवे' यानि होम डिलेवरी छोड़कर अन्य होटल, बीअरबार, वाइन शॉप ३१ मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया गया है. 

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