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गुजरात में लॉकडाउन, आवश्यक वस्तुओं को छोड़ अन्य दुकानें खोली तो होगी जेल

गुजरात में लॉकडाउन, आवश्यक वस्तुओं को छोड़ अन्य दुकानें खोली तो होगी जेल

 तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों की रोकथाम के लिए 25 मार्च तक गुजरात को लॉकडाउन कर दिया गया है| इस दौरान जीवन जरूरी चीज-वस्तुओं को छोड़ अन्य कोई दुकान खोलने पर व्यापारियों को जेल जाना पड़ सकता है| लॉकडाउन कराने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गईं हैं जो सभी दुकानें और बाजार बंद कराएंगी| लॉकडाउन का पालन नहीं करने इंडियन पिनल कोड और एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी| अहमदाबाद नगर निगम आयुक्त विजय नेहरा ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टन्स और लोगों के एकत्र नहीं होने की अपील की है| नगर निगम के उपायुक्त मुकेश गढ़वी ने कहा कि सोमवार से शहर के सभी बाजार और दुकानें बुधवार तक पूरी तरह बंद रहेंगी| इस दौरान जरूरी वस्तुओं को छोड़ अन्य दुकानें या ऑफीस खोली जाती हैं तो पुलिस केस दर्ज कर जेल भेजा जाएगा| दुकानों और बाजारों को बंद कराने के लिए नगर निगम ने 400 जितनी टीमें बनाई हैं, जो शहर में कड़ाई से आदेश का पालन कराएंगी| 25 मार्च तक आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी| जिसमें बैंक, रिजर्व बैंक, अखबार, टेलिकॉम, सब्जी-फल, दूध की दुकानें, अस्पताल मेडिकल स्टोर, लेबोरेटरी, ब्लड बैंक, बिजली और पेट्रोल पंप इत्यादि शामिल हैं| अहमदाबाद में कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए नगर निगम ने शहर में 110 स्थलों पर 4 करोड़ लीटर एन्टिवायरल दवाई का छिड़काव किया गया है|

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