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तमिलनाडु में सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने को मिली अनुमति, बिना आधार कार्ड नहीं काटे जा सकेंगे बाल

तमिलनाडु में सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने को मिली अनुमति, बिना आधार कार्ड नहीं काटे जा सकेंगे बाल

चेन्नई । , देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस बीच लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ गया है। 1 जून से तमिलनाडु में सैलून और ब्यूटी पॉर्लर खोलने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन राज्य सरकार ने बाल कटवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है।
तमिलनाडु सरकार ने सैलून खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन अगर आप बाल कटवाना चाहते हैं तो आपको आधार कार्ड दिखाना होगा। सैलून मालिक हर ग्राहक का नाम, पता, फोन नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक, कोई भी सैलून 50 फीसदी स्टाफ (8 स्टाफ से ज्यादा नहीं) के साथ खुलेंगे। सैलून में एसी नहीं चलेगा। सैलून में आने वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य होगा और उन्हें पहले हाथ सैनिटाइज करने होंगे। इसके बाद वह आरोग्य सेतु ऐप की डिटेल दिखाएंगे।
सैलून मालिक कस्टमर को डिस्पोजेबल एप्रन और जूते के लिए कवर देंगे। अगर कस्टमर का बिल एक हजार रुपए आता है तो उन्हें 150 रुपए डिस्पोजेबल एप्रन और फुट कवर का देना होगा। सैलून में आ रहे लोगों का कहना है कि दो महीने के बाद सैलून खुलने से हम खुश हैं। हम सभी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार ने पहले ग्रामीण इलाकों में सैलून खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन अब पूरे प्रदेश में सैलून और ब्यूटी पार्लर खोले जा रहे हैं। सैलून मालिकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। साथ ही नाई को हर वक्त मास्क और साफ-सफाई बनाए रखने का आदेश दिया गया है।
 

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