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कोविड​​-19  नियमों का उल्लंघन पड़ रहा महंगा

कोविड​​-19  नियमों का उल्लंघन पड़ रहा महंगा

नई दिल्ली । कोविड​​-19 नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली पुलिस ने 15 जून से 2 सितंबर के बीच दो लाख से अधिक लोगों के चालान काटे हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि ज्यादातर लोगों पर मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना लगाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों का उल्लंघन करने पर भी चालान काटे गए हैं। इस दौरान 15 पुलिस जिलों में 2,60,991 चालान जारी किए गए और विभिन्न नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने के रूप में 13 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की गई। कुल काटे गए चालान में से सर्वाधिक 29,297 चालान बाहरी जिले में जारी किए गए, इसके बाद पश्चिम जिले में 23,389, द्वारका जिले में 21,181 और दक्षिण जिले में 20,513 चालान काटे गए हैं। इनमें से मास्क नहीं पहनने के लिए अधिकतम 2,33,545 चालान जारी किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि इनमें से 26,889 बाहरी जिले में, 20,597 पश्चिम जिले में, 20,330 दक्षिणी जिले में, 18,157 द्वारका जिले में और 15,613 दक्षिण-पूर्वी जिले में जारी किए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए कुल 2,819 चालान जारी किए गए हैं। पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, बाहरी जिले में 460 चालान, पश्चिम जिले में 376, दक्षिण-पश्चिम में 344 और शाहदरा जिले में 249 के अलावा अन्य लोगों के चालान जारी किए गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग मानदंड का उल्लंघन करने के लिए पुलिस द्वारा 24,614 लोगों पर जुर्माना लगाया गया था। पुलिस ने कहा कि दक्षिण-पूर्व जिले में अधिकतम 3,117, द्वारका में 2,933, बाहरी-उत्तर जिले में 2,783 और दक्षिण-पश्चिम जिले में 2,569 चालान जारी किए गए। दिल्ली पुलिस ने 15 जून से अब तक 2,47,007 जरूरतमंद लोगों को मास्क वितरित किए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने स्वास्थ्य, राजस्व और पुलिस अधिकारियों को कोविड-19 नियमों के उल्लंघन के लिए 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया था, जिसमें क्वारंटाइन नियमों का पालन न करना, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करना, सार्वजनिक या कार्य स्थलों पर फेस मास्क न लगाना शामिल है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, और सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा और तंबाकू का सेवन करना शामिल है। पहली बार के अपराध के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है और अपराध को दोहराने वाले अपराधियों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जब वे चालान काटते हैं तो लोग मास्क नहीं पहनने के लिए अलग-अलग बहाने बनाते हैं, लेकिन वे बार-बार उन्हें बताते हैं कि कोविड​​-19  महामारी के बीच मास्क पहनने का क्या महत्व है।
 

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