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दिल्ली अनधिकृत कॉलोनियों में भवनों के नक्शे पास कराना होगा आसान

दिल्ली अनधिकृत कॉलोनियों में भवनों के नक्शे पास कराना होगा आसान

नई दिल्ली । दिल्ली विकास प्राधिकरण  की ओर से राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों में भवनों के नक्शे पास कराने के नियमों में ढील दी गई है। इसके लिए लोगों को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक लेना अनिवार्य होगा, लेकिन सिर्फ नौ मीटर से चौड़ी सड़कों पर भवनों के नक्शे पास कराए जा सकेंगे। नक्शा पास कराने के लिए संपत्ति का नक्शा निगम के नियमों के मुताबिक होना अनिवार्य है। डीडीए की ओर से बड़ी संख्या में लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बीते एक साल में लगभग तीन हजार लोगों ने संपत्ति का मालिकाना हक लिया है।  नक्शा पास कराने का नियम सिर्फ उन कॉलोनियों में लागू होगा, जिनका प्रवेश 12 मीटर चौड़ी सड़कों से हो। कॉलोनियों के विकास के तहत वहां पार्किंग, फायर स्टेशन, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्थान चिन्हित होना अनिवार्य होगा। जिस कॉलोनी में इन शर्तों को पूरा किया जा सकेगा, वहीं पर भवन के नक्शे पास कराए जा सकेंगे। नक्शा पास होने के बाद संपत्ति मालिक मकान की पक्की रजिस्ट्री करा सकेंगे। संपत्ति पर बैंक से कर्ज मिल सकेगा। इसके साथ ही संपत्ति को निगम से होने वाली तोड़फोड़ और सीलिंग से निजात मिल सकेगी। डीडीए की बोर्ड बैठक में इस बाबत प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि शर्तों के साथ 50 मीटर से बड़े प्लॉट के नक्शे को पास कराया जा सकता है। इसके लिए डीडीए से संपत्ति का मालिकाना हक लेने के बाद नगर निगम में आवेदन करना होगा।
 

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