
नई दिल्ली । नए साल से दिल्ली में प्रवेश करने के लिए सभी वाणिज्यिक वाहनों पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) टैग होना जरूरी है। बगैर टैग या कम बैलेंस होने पर न केवल वाहनों को प्रवेश से रोका जाएगा बल्कि जुर्माना भी लगाया जाएगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देश पर दिल्ली नगर निगम के 13 टोल प्लाजा के लिए यह आदेश बृहस्पतिवार रात से लागू कर दिए गए। यदि किसी ने अभी भी टैग नहीं लिया है तो वह टोल प्लाजा केजीटी (कुंडली), टीकरी, आयानगर, रजोकरी, कापसहेड़ा, बदरपुर सराय, बदरपुर मेन, कालिंदी कुंज, डीएनडी फ्लाईओवर, गाजीपुर ओल्ड, गाजीपुर मेन, शाहदरा फ्लाईओवर और शाहदरा मेन से प्राप्त कर सकते हैं।
- सभी टोल प्लाजा आरएफआईडी सुविधा से लैस
एमसीडी के सभी 13 टोल प्लाजा को वाहनों की आवाजाही के लिए आरएफआईडी सुविधा से लैस कर दिया गया था। इसके बाद टैग के लिए कई बार वाणिज्यिक वाहन मालिकों को राहत भी दी गई। सुविधा के लिए दिल्ली के सभी टोल के अलावा आसपास के शहरों में भी टैग का प्रावधान किया गया है। इससे एमसीडी को हर महीने करोड़ों का नुकसान हो रहा है और प्रदूषण स्तर को भी नियंत्रित करना मुश्किल हो गया है।
- 70 फीसदी प्रदूषण वाणिज्यिक वाहनों से
सभी टोल प्लाजा से होकर गुजरने वाले वाहनों में करीब 70 फीसदी प्रदूषण वाणिज्यिक वाहनों की वजह से होता है। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए टोल और पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) के भुगतान के लिए कैशलेस व्यवस्था को लागू करने की हिदायत दी। इसके लिए सभी वाहनों के लिए आरएफआईडी टैग होना अनिवार्य है। इससे न केवल कैशलेस भुगतान बल्कि टोल पर जाम की स्थिति न होने से प्रदूषण के स्तर को भी आसानी से नियंत्रित किया जा सकेगा।