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कंपनियों को क्रिप्टो करेंसी में लेनदेन का खुलासा करना होगा: सरकार

कंपनियों को क्रिप्टो करेंसी में लेनदेन का खुलासा करना होगा: सरकार

नई ‎दिल्ली । कंपनियों को अब अपने क्रिप्टो करेंसी में लेनदेन का खुलासा करना होगा। सरकार ने पारदर्शिता को बेहतर करने के लिए खुलासा अनिवार्यताओं को लागू किया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी कानून में ऑडिट, ऑडिटर और खातों से संबंधित विभिन्न नियमों में संशोधन किया है। कंपनी कानून-2013 की अनुसूची तीन में बदलाव के अलावा खुलासा अनिवार्यताओ को बढ़ाया गया है। इसमें क्रिप्टो करेंसी में कंपनी के लेनदेन का ब्योरा भी शामिल है। कंपनी कानून का क्रियान्वयन करने वाले कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इन बदलावों को अधिसूचित कर दिया। ये बदलाव एक अप्रैल से प्रभावी होंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यदि कंपनियां क्रिप्टो करेंसी में व्यापार करती हैं, तो इस मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए। यह जानकारी दी जानी चाहिए कि इस तरह की व्यापार गतिविधियों से कितना पैसा बनाया गया है।
 

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