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नारद स्टिंग केस में सात घंटे के भीतर ममता  कैनिबेट के दो मंत्रियों और दो तृणमूल नेताओं को जमानत 

नारद स्टिंग केस में सात घंटे के भीतर ममता  कैनिबेट के दो मंत्रियों और दो तृणमूल नेताओं को जमानत 


कोलकाता ।  नारद स्टिंग केस में गिरफ्तार किये गए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी कैनिबेट के दो मंत्रियों और दो अन्‍य तृणमूल कांग्रेस  नेताओं को जमानत मिल गई है। इन्‍हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया गया है। इस गिरफ्तारी के मामले में सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच टकराव की स्थिति निर्मित हो गई थी और सीएम  ममता बनर्जी कोलकाता स्थित सीबीआई ऑफिस पहुंच गई थीं।
ज्ञात रहे कि बंगाल सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी को नारद रिश्‍वत मामले में केंद्रीय जांच ब्‍यूरो यानी सीबीआई ने सोमवार सुबह गिरफ्तार किया था। इन दोनों  के अलावा टीएमसी के विधायक मदन मित्रा और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता सोवन चटर्जी को भी अरेस्‍ट किया गया था। सोवन ने भाजपा ज्‍वॉइन की थी लेकिन बाद में यह पार्टी भी छोड़ दी थी। बंगाल की सीएम ममता ने निजाम प्‍लेस स्थित सीबीआई ऑफिस पर छह घंटे से अधिक के अपने धरने के दौरान कहा था, 'जिस तरीके से प्रक्रिया का पालन किए बगैर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सीबीआई को मुझे भी गिरफ्तार करना होगा।'
ज्ञात रहे कि नारद स्टिंग मामले में कुछ नेताओं द्वारा कथित तौर पर धन लिए जाने के मामले का खुलासा हुआ था, हकीम, मुखर्जी, मित्रा और चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी लेने के लिए सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का रुख किया था। वर्ष 2014 में कथित अपराध के समय ये सभी मंत्री थे। धनखड़ ने चारों नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी।

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