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 दिल्ली में ढील के साथ 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, श्रमिकों के लिये ई-पास जरुरी

 दिल्ली में ढील के साथ 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, श्रमिकों के लिये ई-पास जरुरी

नयी दिल्ली । नई दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में कमी देखते हुए आंशिक रूप से ढील के साथ सात जून तक लॉकडाउन लागू किया गया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा सात जून तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के दौरान विनिर्माण इकाइयों और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों को आवाजाही के लिए ई-पास ले जाने की आवश्यकता होगी। डीडीएमए के एक आदेश में कहा गया है कि सोमवार से, स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों में बंद परिसर के भीतर विनिर्माण इकाइयों के संचालन और कार्य स्थलों के भीतर निर्माण गतिविधियों की अनुमति दी गई है। दरअसल, शुक्रवार को डीडीएमए की बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाग लिया, जिसमें अन्य सभी प्रतिबंधों को जारी रखने के लिए निर्णय लिया गया। इस दौरान कारखानों और निर्माण स्थलों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई। डीडीएमए ने आदेश दिया कि कार्यस्थल पर केवल बिना लक्षण वाले श्रमिकों और कर्मचारियों को ही अनुमति दी जाएगी। सभी जिला मजिस्ट्रेट नियमित रूप से इन निर्माण इकाइयों और निर्माण स्थलों पर पर्याप्त संख्या में बिना किसी क्रम के लोगों की आरटी-पीसीआर/आरएटी जांच सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि कोविड-19 की दूसरी लहर बढ़ने के कारण दिल्ली में 19 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया गया था, जिसे पांचवीं बार बढ़ा दिया गया है।

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