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कर्नाटक में अनलॉक 3.0 के तहत रेस्तरां, मॉल निजी कार्यालय तथा धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खोलने की अनुमति 

कर्नाटक में अनलॉक 3.0 के तहत रेस्तरां, मॉल निजी कार्यालय तथा धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खोलने की अनुमति 

बेंगलुरु । कर्नाटक सरकार ने कोरोना के दौरान लगी पाबंदियों में ‘अनलॉक 3.0 के तहत ढील देकर सोमवार से रेस्तरां, मॉल निजी कार्यालय तथा धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। मेट्रो और बस जैसे सार्वजनिक वाहन भी अपनी बैठने की क्षमता के साथ चल सकते है। ये सेवाएं रात नौ बजे तक ही उपलब्ध रहेंगी, क्योंकि सरकार ने रात नौ बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। धार्मिक स्थल को केवल दर्शन के लिए खोले जाने के बाद कम संख्या में श्रद्धालु आज नजर आए, लेकिन सभी कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करते दिखाई दिए। 
कार्यालय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सोमवार से पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति के मद्देनजर बेंगलुरु और अन्य शहरों में कई जगह सुबह सड़कों पर जाम लग गया। बैंगलोर महानगर परिवहन निगम ने कहा कि सभी एहतियाती नियमों का पालन करते हुए बस सेवाएं सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक चलेंगी। शहर और उपनगर इलाके में अभी 4500 बसें चलेंगी। यात्रियों की संख्या देखकर बस सेवाएं बढ़ाई जाएंगी। इस दौरान अधिकारी यह सुनिश्चित करते दिखे कि बस में भीड़ ना हो और कोई यात्री खड़े होकर यात्रा ना करे। बेंगलुरु मेट्रो सेवा ने कहा कि मेट्रो सोमवार से शुक्रवार सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक, भीड़भाड़ वाले समय से लेकर सामान्य समय में पांच से 15 मिनट के अंतर पर चलेगी।
शहर में रेस्तरां और होटल में भी लोग नजर आए। सोमवार से राज्य में ‘बार’ खुल गए हैं, लेकिन ‘पब’ बंद अभी हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि नए दिशा-निर्देश पांच जुलाई सुबह छह बजे से 19 जुलाई सुबह छह बजे तक लागू रहने वाले है। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने कहा था कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए मार्शल और पुलिस कर्मियों के 54 दलों की तैनाती की गई है।
नए दिशा-निर्देशों के तहत, थिएटर, सिनेमा और पब अभी बंद रहने वाले हैं। जबकि प्रशिक्षण के उद्देश्य से स्वीमिंग पूल को खोला जाएगा। खेल परिसरों एवं स्टेडियमों को प्रशिक्षण के उद्देश्य से खोला जाएगा और सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों तथा अन्य सभाओं तथा बड़े जलसों के आयोजन पर मनाही है। विवाह और पारिवारिक कार्यक्रम की अनुमति है, लेकिन इसमें 100 से अधिक लोग उपस्थित नहीं होने वाले है। 
 

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