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  एनआईए की विशेष अदालत ने एंटीलिया प्रकरण में  सचिन वाझे की जमानत याचिका खारिज की 

  एनआईए की विशेष अदालत ने एंटीलिया प्रकरण में  सचिन वाझे की जमानत याचिका खारिज की 

मुंबई । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने एंटीलिया प्रकरण में आरोपित मुंबई पुलिस के पूर्व सहायक निरीक्षक सचिन वाझे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश डी.ई.कोलथीकर ने एनआईए को मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए एक महीने की और मोहलत दे दी है।
सचिन वाझे की जमानत याचिका पर विशेष अदालत में सुनवाई हो रही थी। सचिन वाझे ने तलोजा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में अपना पक्ष खुद रखा। सचिन वाझे ने अदालत से कहा कि उनके विरुद्ध एनआईए ने 90 दिन तक आरोप पत्र पेश नहीं किया है। इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। एनआईए की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले की गहन छानबीन जारी है। इस मामले में व्यापारी मनसुख हिरेन की हत्या के बारे में भी अलग-अलग जानकारी मिल रही है। इसलिए आरोपित को जमानत देने से जांच कार्य प्रभावित हो सकती है। इसके बाद विशेष अदालत ने सचिन वाझे की जमानत याचिका खारिज कर दी।
उल्लेखनीय है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के पास से 25 फरवरी को संदिग्ध हालात में खड़ी स्कॉर्पियो कार मिली थी, जिसमें से जिलेटिन की 20 छड़ें बरामद की गई थीं। इसी सिलसिले में 13 मार्च की रात्रि में सचिन वाझे की गिरफ्तारी हुई थी। सचिन वाझे (49) पर ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अंबानी के घर के पास मिली स्कॉर्पियो कार मनसुख हिरेन की ही थी। हिरेन पांच मार्च को ठाणे जिले के क्रीक में मृत पाए गए थे।
 

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