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जयललिता के घर के अधिग्रहण का फैसला हाई कोर्ट ने पलटा

जयललिता के घर के अधिग्रहण का फैसला हाई कोर्ट ने पलटा

नई दिल्ली । तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के आवास को स्मारक बनाने का अन्नाद्रमुक सरकार का आदेश को मद्रास हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। जयललिता का आवास वेद निलयम चेन्नई के पोएस गार्डन इलाके में स्थित है। पूर्व एआइएडीएमकेसरकार ने जयललिता के आवास को स्मारक बनाने का आदेश जारी किया था। मद्रास हाई कोर्ट ने इस आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि मरीना बीच पर पहले से ही एक स्मारक मौजूद है तो दूसरे की क्या जरूरत है। जयललिता के कानूनी वारिस जे दीपा और जे दीपक ने कोर्ट में याचिका दायर की थी जिन्हें स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति एन शेषशायी ने राज्य को तीन सप्ताह में संपत्ति उन्हें सौंपने का निर्देश दिया था। अपने आदेश में उन्होंने दिवंगत सीएम जयललिता के लिए दूसरा स्मारक बनाने को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब मरीना बीच पर एक स्मारक है तो दूसरे की क्या जरूरत है। सितंबर 2020 में तमिनाडु विधानसभा में एक बिल पास किया था जिसमें चेन्नई के पोएस गार्डन में  मौजूद वेदा निलयम को जयललिता के स्मारक के रूप में बदलने की बात कही गई थी। जयललिता की करीबी सहयोगी वी के शशिकला को बैंगलोर जेल से रिहा होने से पहले ही अन्नाद्रमुक सरकार ने जल्दबाजी में यह फैसला लिया था। सरकार ने निजी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए इसलिए एक कानून पारित किया क्योंकि वह इसे शशिकला के हाथों में जाने से रोकना चाहती थी। उनके परिवार के बारे में यह अफवाह थी कि अगर जयललिता की संपत्ति का वारिश उनके दिवंगत भाई, दीपा या  दीपक बनाया जाता है तो वह उनसे इसे खरीद लेगी। अदालत के दीपक और दीपा को कानूनी वारिश घोषित करने बावजूद भी सरकार अपनी जिद्द पर अड़ी रही और संपत्ति के अधिग्रहण की कोशिश में लगी रही जिसके बाद दीपक ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर वेद निलयम पर अपना हक मांगा था। कानूनी वारिसों की आपत्तियों के बावजूद, अन्नाद्रमुक नेतृत्व ने अधिग्रहण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला किया। हाई कोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि कानून का सम्मान-उसकी आत्मा और नागरिकों के अधिकारों की चिंता कार्यकारी निष्पक्षता के अपरिहार्य पहलू हैं लेकिन वेद निलियम के अधिग्रहण से उनका बलिदान दिया गया। 
 

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