YUV News Logo
YuvNews
Open in the YuvNews app
OPEN

फ़्लैश न्यूज़

इकॉनमी

बदल गए 8 नियम, जेब पर डालेंगे असर

बदल गए 8 नियम, जेब पर डालेंगे असर

आज से देश में कई नियम बदल गए हैं जिसका सीधा असर व्यक्ति की जेब पर पड़ेगा। 1 सितंबर से ट्रैफिक, बीमा और टैक्स से जुड़े कई नियम में बदलाव हुए हैं। इसके अलावा केवाईसी नहीं होने पर ई-वॉलेट जैसी सुविधाओं को बंद कर दिया जाएगा।  
ट्रैफिक नियम तोडऩे पर भारी जुर्माना
सितंबर महीने के पहले दिन यानी आज ही नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए. अब बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड आदि के नियमों का उल्लंघन करने पर पहले के मुकाबले ज्यादा जुर्माना देना होगा। नए नियम के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है जबकि दूसरी बार ये गलती करते हैं तो 2 साल तक जेल और 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा जो पहले 500 रुपए था।
केवाईसी न होने पर ई-वॉलेट होगा बंद
पेटीएम और फोनपे जैसे मोबाइल ई-वॉलेट की अगर केवाईसी नहीं हुई है तो 1 सितंबर से मोबाइल वॉलेट काम करना बंद कर देगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न मोबाइल वॉलेट कंपनियों को नोटिस भेजा था जिसके तहत केवाईसी पूरा करने के लिए 31 अगस्त तक का वक्त दिया गया था।
ट्रेन का ऑनलाइन टिकट महंगा
भारतीय रेलवे ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन से खरीदे जाने वाले ई-टिकट पर सर्विस चार्ज दोबारा से लागू होगा। सर्विस चार्ज के लागू होने से आईआरसीटीसी से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक कराना महंगा होगा। ई-टिकट बुक करने पर 20 रुपए से 40 रुपये तक का सर्विस चार्ज लगेगा। स्लीपर ई-टिकट पर 20 रुपए का सर्विस चार्ज देना होगा जबकि एसी क्लास के ई-टिकट पर 40 रुपए का सर्विस चार्ज लगेगा।
टैक्स चुकाने में छूट
पुराने टैक्स मामलों को निपटाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नई स्कीम 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी। इस स्कीम में बकाया टैक्स चुकाया जा सकेगा। 31 दिसंबर तक चलने वाली इस योजना में टैक्स चुकाने पर कार्रवाई नहीं होगी और ब्याज और जुर्माना से छूट भी मिलेगी। इसके तहत 50 लाख तक के टैक्स पर 70 फीसदी, 50 लाख से ज्यादा के टैक्स पर 50 फीसदी छूट दी जाएगी।
आईटीआर फाइल न करने पर जुर्माना
1 सितंबर से आयकर रिटर्न दाखिल करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा जिनकी आय पांच लाख से ज्यादा है उन्हें 5000 रुपये और जिनकी पांच लाख से कम है उन्हें 1000 रुपये जुर्माने के तौर पर देने होंगे।

Related Posts